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काठमांडू। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव से 48 घंटे पहले से मतदान के दिन मतदान केंद्रों के बंद होने तक प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति चुनाव 25 फरवरी को होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।
आयोग ने चुनाव आयोग अधिनियम, 2073 की धारा 22 द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए 17 फरवरी, 2079 से चैत 5 तक प्रभावी होने के लिए चुनाव आचार संहिता, 2079 जारी की है। संयुक्त सचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडयाल ने बताया कि स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आचार संहिता, 2079 के तहत प्रचार-प्रसार पर रोक की अवधि 48 से लागू होगी. मतदान के दिन से घंटे पहले जब तक मतदान के दिन मतदान केंद्र बंद नहीं हो जाता।
चुनाव (अपराध एवं दंड) अधिनियम की धारा 24 से 5, चुनाव आचार संहिता 2079 की धारा 73 एवं धारा 17 के अनुसार उस अवधि में किसी भी प्रकार की चर्चा, बातचीत, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि का आयोजन नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रचार सहित उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में किसी भी तरह का प्रचार, वोट मांगना, सोशल मीडिया जैसे एसएमएस, फेसबुक, वाइबर के जरिए वोट मांगना, आचार संहिता के खिलाफ बयान देना, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, प्रकाशन और प्रसारण , मीडिया के माध्यम से जीत/हानि की भविष्यवाणी सामग्री का प्रसार करना, इस तरह के व्यवहार निषिद्ध हैं। आयोग ने सभी संबंधितों से अनुरोध किया है कि वे इसका अनुपालन करें। आयोग से अनुरोध है कि देश के सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित पद के चुनाव में चुनाव कानूनों एवं आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव की शुचिता एवं गरिमा बनाये रखें।
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